भारत की नागरिकता के बारे में
भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा किया जा सकता है।
नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण की शर्तों और प्रक्रिया को
निम्न लिंक पर पढ़ा जा सकता है:अधिग्रहण
आदेश और परिपत्र
ऑनलाइन सेवाएं - नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)
भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।
अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्ति 1955 के नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।
आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
आवेदक सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।
सीएए के प्रावधानों को देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- (i) जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया; और
- (ii) जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश से छूट दी गई है।
क्रं सं. | प्रपत्र संख्या | पात्र व्यक्तियों की श्रेणी |
---|---|---|
1 | IIA | भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति |
2 | IIIA | भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है |
3 | IVA | भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, की नाबालिग संतान है |
4 | VA | भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं |
5 | VIA | भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जो या माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था |
6 | VIIA | एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर (OCI) के रूप में पंजीकृत है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए |
7 | VIIIA | देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने हेतु |
आवेदन चरण में ही, आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को तभी जारी की जाएगी जब उसने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो।
आवेदन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पावती आवेदक को उपलब्ध हो जायेगी।
उत्तर :
आवेदक द्वारा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद, जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी। फॉर्म की जांच के बाद, डीएलसी आवेदक को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से उस तारीख और समय के बारे में सूचित करेगा, जिस पर आवेदक से सत्यापन के लिए आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के मूल के साथ व्यक्तिगत रूप से डीएलसी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
जांच/सत्यापन के बाद, यदि दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं, तो नामित अधिकारी उस आवेदक को "निष्ठा की शपथ" दिलायेगा, जिसने धारा 5 के तहत पंजीकरण या धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। तथापि, यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो जिला स्तरीय समिति आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो डीएलसी ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने के विचार के लिए ई.सी.(EC) को अग्रेषित कर सकती है। आवेदक को पंजीकरण (धारा 5) या देशीयकरण (धारा 6) के लिए निष्ठा की शपथ केवल तभी दिलाई जाएगी जब यह पुष्टि हो जाए कि आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रणाली पर यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक कि नागरिकता के लिए दस्तावेज मूल रूप में सत्यापित/देखे गए हैं। जिला स्तरीय समिति, प्रशासित निष्ठा की शपथ को भी ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड करेगी और दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी।
अधिकार प्राप्त समिति आवेदन की संवीक्षा करेगी और ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझती है और सुरक्षा एजेंसियो की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होने पर, अधिकार प्राप्त समिति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन का अनुमोदन/अस्वीकृत कर सकती है ।
ऑनलाइन सेवाएं
- भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ए) के तहत किए गए आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण
- एक ऐसे व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ है / किया गया है, द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (सी) के तहत किए गए आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (डी) के तहत एक नाबालिग बच्चे का पंजीकरण
- ऐसे व्यक्ति जिसके माता-पिता धारा 5 (1) (ए) या धारा 6 (1) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (ई) के तहत किए गए आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण
- ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (एफ) के तहत किए गए आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण
- ऐसे व्यक्ति जो धारा 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (जी) के तहत किए गए आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण
पंजीकरण/ देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण - धारा 6 बी
धारा 6बी सीएए, 2019 के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन सेवाओं पर जाने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं - नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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