भारत की नागरिकता के बारे में

भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा किया जा सकता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण की शर्तों और प्रक्रिया को

निम्न लिंक पर पढ़ा जा सकता है:अधिग्रहण

आदेश और परिपत्र

newऑनलाइन सेवाएं - नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)

भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्ति 1955 के नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।

आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

आवेदक सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

सीएए के प्रावधानों को देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं।

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नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर : सीएए के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन वेब-साईट - https://indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप्लिकेशन CAA-2019 पर उपलब्ध है ।

उत्तर : अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति :-
  • (i)  जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया; और
  • (ii)  जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश से छूट दी गई है।

उत्तर : आवेदक को नामित अधिकारी (D.O.) के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक https://indiancitizenshiponline.nic.in एवं मोबाइल एप्लिकेशन CAA-2019 पर किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम आवेदक द्वारा शुरूआती सरल प्रश्नों के उत्तर देने पर, नीचे बताए गए फार्म में से किसी एक प्रासंगिक फार्म को भरने के लिए इंगित करेगा:-
क्रं सं. प्रपत्र संख्या पात्र व्यक्तियों की श्रेणी
1 IIA भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति
2 IIIA भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है
3 IVA भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, की नाबालिग संतान है
4 VA भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं
5 VIA भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जो या माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था
6 VIIA एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर (OCI) के रूप में पंजीकृत है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए
7 VIIIA देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने हेतु
आवेदक उपरोक्त संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर एवं 50/- रुपये के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।

आवेदन चरण में ही, आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को तभी जारी की जाएगी जब उसने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो।

आवेदन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पावती आवेदक को उपलब्ध हो जायेगी।

उत्तर : आवेदक द्वारा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद, जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी। फॉर्म की जांच के बाद, डीएलसी आवेदक को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से उस तारीख और समय के बारे में सूचित करेगा, जिस पर आवेदक से सत्यापन के लिए आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के मूल के साथ व्यक्तिगत रूप से डीएलसी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

जांच/सत्यापन के बाद, यदि दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं, तो नामित अधिकारी उस आवेदक को "निष्ठा की शपथ" दिलायेगा, जिसने धारा 5 के तहत पंजीकरण या धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। तथापि, यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो जिला स्तरीय समिति आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो डीएलसी ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने के विचार के लिए ई.सी.(EC) को अग्रेषित कर सकती है। आवेदक को पंजीकरण (धारा 5) या देशीयकरण (धारा 6) के लिए निष्ठा की शपथ केवल तभी दिलाई जाएगी जब यह पुष्टि हो जाए कि आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रणाली पर यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक कि नागरिकता के लिए दस्तावेज मूल रूप में सत्यापित/देखे गए हैं। जिला स्तरीय समिति, प्रशासित निष्ठा की शपथ को भी ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड करेगी और दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी।

अधिकार प्राप्त समिति आवेदन की संवीक्षा करेगी और ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझती है और सुरक्षा एजेंसियो की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होने पर, अधिकार प्राप्त समिति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन का अनुमोदन/अस्वीकृत कर सकती है ।

उत्तर :आवेदक जिसने पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, उसे पंजीकरण का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पंजीकरण या देशीयकरण के प्रमाण पत्र की स्याही हस्ताक्षरित प्रति केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो और इसे आवेदक द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में स्थित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक (जनगणना संचालन) के कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

ऑनलाइन सेवाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत की नागरिकता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर :कृपया गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.indiancitizenshiponline.nic.in. पर जाएं। आप उसमें उल्लिखित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं और संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

उत्तर : ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (यहां इसके बाद जिला कलेक्टर के रूप में संदर्भित) के कार्यालय में जमा करना होगा जहां आवेदक सामान्य रूप से निवासी है। यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन का प्रिंटआउट भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करना होगा

उत्तर : आप अपने आवेदन की स्थिति गृह मंत्रालय की वेबसाइट www. Indiancitizenshiponline.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको प्रगति के बारे में ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

उत्तर : जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद, उस पर नागरिकता नियम, 2009 के नियम 12 के अनुसार और उसमे उल्लेखित समयसीमा के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की उपुक्तिता तथा सुरक्षा रिपोर्ट की उपलब्धता के आधार पर मामलों को निपटान करती/ करता है।

उत्तर : कृपया गृह मंत्रालय हेल्पडेस्क से ईमेल पर संपर्क करें: support[dot]ctznoci[at]mha[dot]gov[dot]in

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